Home राज्य उत्तर प्रदेश शुक्रवार रात 08 बजे से सोमवार सुबह 07 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू

शुक्रवार रात 08 बजे से सोमवार सुबह 07 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू

बदायूँ। जिलाधिकारी दीपारंजन ने कोविड -19 के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक शुकवार की रात्रि 08.00 बजे से प्रत्येक सोमवार की प्रातः 07.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने जाने के आदेश दिए हैं। आदेशानुसार कोरोना कर्फ्यू इन प्रतिबन्धों के साथ लागू किया जाए कि कोरोना कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं, पंचायत निर्वाचन सम्बन्धी कार्य, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी। अग्निशमन विभाग, नगरीय निकायों, ग्राम पंचायत स्तर पर एवं चीनी मिलों के द्वारा स्वच्छता, सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फॉगिंग की जायेगी। अग्निशमन विभाग समन्वय स्थापित कर फाॅगिंग कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। सभी नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाये। सम्बन्धित थाना प्रभारी मास्क लगाये जाने की अनिवार्यता सुनिश्चित करें। मास्क न लगे होने पर निर्धारित जुर्माना किया जाये। रात्रि कर्फ्यू का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा कन्टेनमेन्ट जोन मे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति संबंधित विभाग सुनिश्चित कराएं। कोविड -19 को दृष्टिगत रखते हुये समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अंदर ही मनाने हेतु जनसामान्य को प्रेरित किया जाये। शनिवार व रविवार को कन्टीन्यूस प्रोसेस इण्डस्ट्री को चलाने की अनुमति कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये किया जाये। फार्मास्यूटिकल अन्य उद्योग जैसे कि दवा, सैनेटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की अनुमति होगी, इससे सम्बन्धित कार्मिकों/श्रमिको को आने-जाने की अनुमति होगी।  शनिवार व रविवार में सभी शादी के समारोह को बंद स्थानों में 50 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ मास्क, सामाजिक दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। पूर्व निर्धारित परीक्षाओं हेतु कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुये परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों का आई0डी0 कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन कराते हुये सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी।  प्रेस प्रिन्ट/इलैक्ट्रानिक मीडिया को परिचय-पत्र के आधार पर अनुमति होगी।  सरकारी/निजी अस्पतालों, सरकारी/निजी मेडिकल कालेजों में ऑक्सीजन की सप्लाई हेतु ड्रग इंस्पेक्टर अपने स्तर पर समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करें। अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, बदायूँ कन्ट्रोल रूम के माध्यम से आक्सीजन से संबंधित समस्या का निराकरण कराते हुये कोविड कन्टोल रूम को सूचना उपलब्ध करायें। आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
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