बदायूँ। जनपद की वर्तमान में कोविड -19 के 13 व्यक्ति पॉजिटिव होने पर कोविड -19 की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत स्थानों को 12 हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित कर पूर्णतः सील किया गया है । शासनदेश दिनांक 16 . 04 . 2020 में हॉटस्पॉटस् तथा कन्टेनमेन्ट जोन के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिया है : ” जहाँ कोविड -19 के संकमण का एकल प्रकरण हों, वहाँ 01 किलोमीटर का दायरा कन्टेनमेन्ट जो होगा,
> जहाँ एक से अधिक कोविड-19 के संकमण के प्रकरण हों अर्थात् क्लस्टर हो, वहाँ 03 किलोमीटर का कन्टेनमेन्ट जोन होगा।
> उपरोक्त के अतिरिक्त 02 कि0मी0 का बफर जोन भी होगा।
> जिला मजिस्ट्रेट कन्टेनमेन्ट जाने में इंगित 03 गतिविधियों (आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, चिकित्सकीय टीम एवं सेनेटाईजेशन टीम ) के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की अनुमति नहीं देंगें। 28 दिनों तक कोई संकमण प्राप्त नहीं होने पर हॉस्टस्पॉट ग्रीन जोन में परिवर्तित हो जायेगा। वर्तमान परिस्थितियों एवं वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत तथा कोविड-19 फैलाव को रोकने के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु डोर – टू – डोर डिलीवरी कर रहे व्यक्तियों में से रेण्डम तौर पर कोविड-19 के तहत चिकित्सकीय जांच की जायेगी। कन्टेनमेन्ट जोन के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं / सेवाएं / चिकित्सकीय व्यवस्था से सम्बन्धित गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी गतिविधि को अनुमति नहीं दी जायेगी। जनपद में हाउसिंग प्रोजेक्टस् एवं अन्य किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य कराये जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जनपद के विभिन्न सरकारी कार्यालय जो वर्तमान में खोले जा रहे हैं , उनमें केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार का आवागमन अवरुद्ध होगा। जनपद की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर किसी भी नई औद्योगिक / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के संचालन की अनुमति सामान्यतः नहीं दी जायेगी। कन्टेनमेन्ट जोन के अन्तर्गत वर्तमान में संचालित आवश्यक वस्तुओं / सेवाओं से सम्बन्धित इकाईयों को पूर्व में निर्गत अनुमति / पास का भी सक्षम प्राधिकारी / विभाग द्वारा पुनः रिव्यु किया जायेगा।
• ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो कन्टेनमेन्ट जोन की परिधि से बाहर है , उनमें कृषि / पशुपालन / मत्स्य पालन आदि से सम्बन्धित आवश्यक कार्य कोविड-19 के निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत सोशल डिस्टेन्सिग आदि का अनुपालन करते हुए संचालित की जायेगी। जिन निमयों / कानूनों के तहत लॉकडाउन चल रहा था। वह उसी प्रकार शक्ति से एवं प्रभावी ढंग से लागू रहेगा। बिना वैध पास के आवागमन, लॉकडाउन का उल्लंघन आपदा प्रबन्धन अधिनियम – 2005 की धारा – 51 से 60 तथा भा0द0सं0 की धारा – 188 के तहत अपराध होगा। जनसामान्य से अपील है कि पूर्व में जारी लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित करें और प्रशासन का सहयोग करें ।
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कोई नया दफ्तर नहीं खुलेगा-डीएम
कोई निर्माण गतिविधि शुरू नहीं होगी
कोई नई फैक्ट्री में काम नहीं शुरू होगा-डीएम
लॉकडाउन की शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी-डीएम
कल से कोई छूट नहीं रहेगी-डीएम
किसी नई फैक्ट्री को काम की इजाजत नहीं-डीएम
जो दफ्तर बंद हैं,वो नहीं खुलेंगे-

