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जनपद में भूखा न रहे कोई

बदायूँ। जिलाधिकारी कुमार प्रशान्त ने आदेशित किया है कि कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-48/कृ0उ0आ0/ 2020 दिनांक 04 अपै्रल, 2020 के अन्तर्गत नोवल कोरोना वायरस की आपदा के दृष्टिगत् नागरिकों के उपयोगार्थ आवष्यक खाद्य सामग्री की आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिष्चित किये जाने, डोर-स्टेप पर उपलब्ध कराये जाने तथा प्रत्येक नागरिक को भोजन व्यवस्था सुनिष्चित किये जाने हेतु वर्तमान में उत्पन्न स्थिति से अवगत कराते हुए यह निर्देष दिये गये है कि:-
प्रदेष के विभिन्न आंचलों के नागरिकों से गत 24 घण्टे में खाने की समस्या एवं राषन की आपूर्ति को लेकर अनेक षिकायतें प्राप्त हो रही है। कुछ षिकायतेें भारत सरकार एम0एच0ए0 द्वारा उच्चाधिकारियों को एस्केलेट की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि जिले के कोविड कोरोना आपदा के दृष्टिगत् बनाये गये कन्ट्रोल रूम में षिकायतों के सूचनातंत्र में सुधार की आवष्यकता है। प्रत्येक जिले मेें पर्याप्त मात्रा में शासकीय एवं धमार्थ संस्थाओं द्वारा भोजन का वितरण किया जा रहा है। अतः कन्ट्रोल रूम में लगाये गये कार्मिकों की लापरवाही अथवा सूचनातंत्र में कमी को भोजन एवं राशन सम्बन्धी नागरिकांे की समस्याओं के समयबद्ध निराकरण में बाधा नहीं बनने दिया जा सकता है।
ज्ञातव्य है कि नागरिकों को भोजन की उपलब्धता सम्बन्धी कोई आपात स्थिति उत्पन्न न हो। अतएवं भोजन एवं राषन सम्बन्धी समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाना है। शासनादेष सं0-37/कृ0उ0आ0/2020 दिनांक 28 मार्च, 2020 जो कोरोना वायरस के कारण घोषित लाॅकडाउन की अवधि में जन षिकायतांे के आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर निस्तारण के सम्बन्ध में है, में भोजन उपलब्ध न होने सम्बंधी षिकायत का निस्तारण 03 घण्टे में अनिवार्य दषा में किया जाना है।
अतः उक्त को दृष्टिगत् रखते हुए अविलम्ब निम्नांकित कार्यवाही का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना अपेक्षित है:-
1- जिला स्तर पर भोजन सम्बंधी षिकायतांे हेतु इस कार्यालय के आदेष पत्र सं0-1503/तीन-संग्रह(आपदा) कोरोना दिनांक 04-04-2020 के अन्तर्गत रामेन्द्र प्रताप सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी, बदायूँ मोबाईल नं0 7839564724, 7310532250 हेल्प लाइन नं0-05832-266979 को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी, बदायूँ मुख्यमंत्री हेल्प लाइन (1076) राहत हेल्प लाइन(1070) अथवा अन्य माध्यमों से प्राप्त हो रही भोजन/राषन सम्बन्धी षिकायतों के (ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र सहित) निस्तारण हेतु शत-प्रतिषत उत्तरदायी रहेंगें। इसके अतिरिक्त जिला पूर्ति अधिकारी, बदायूँ जनपद के आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त भोजन/राषन सम्बन्धी षिकायतों का भी निराकरण नियत समय में करायेंगेें।
2- जिला कन्ट्रोल रूम का दूरभाष नम्बर एवं 1076(मुख्यमंत्री हेल्प लाइन)  तथा 1070(राहत हेल्प लाइन) को नागरिकों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये, जिससे नागरिकों द्वारा भोजन/राषन सम्बन्धी समस्यायें सीधे अंकित करायी जा सके।
3- ग्रामों में भोजन सम्बन्धी समस्या के निराकरण हेतु पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेष सं0-803/33-3-2020/114/1012टी0सी0 दिनांक 03-04-2020 द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायतो में भी यथा  सामुदायिक किचन संचालन का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया है। समस्त उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/डी0सी0 मनरेगा उक्त शासनादेष में दिये गये निर्देषों के अनुरूप समुचित कार्यवाही सुनिष्चित करायेंगें। ग्रामीण क्षेत्र से आ रही खाने की मांग सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण जिला पूर्ति अधिकारी, बदायूँ द्वारा किया जायेगा।
अतः समस्त सम्बन्धित अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि जनपद में कोई भूखा न रहें। जनपद में भोजन के अभाव में उत्पन्न अप्रिय स्थिति को उत्तरदायी हेतु प्रतिकूल संज्ञान लिया जायेगा।

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